राज्य के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय सफलता अर्जित करने वाले विशिष्ठ खिलाडि़यों को राज्य पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए चयन प्रक्रिया से सम्बधित पुरस्कार के नाम आदि पर शासन द्वारा निर्णय लेना अपेक्षित है।
राज्य में क्रीड़ा संघ एवं अन्य संधों को प्रतियोगिता आयोजन करने तथा खेल उपस्कर क्रय करने हेतु अनुदान दिया जाता हैं। जिला क्रीड़ा अधिकारी अथवा खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड को, आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता की विस्तृत आख्या या सम्भावित व्यय की प्रतियां आवेदन पत्र के माध्यम से प्राप्त किये जाते हैं। इन आवेदन पत्रों के साथ प्रतियोगिता का नाम, स्थान, दिनंाक, भाग लेने वाले टीमों की संख्या संभावित खर्चें का ब्यौरा/उपस्कर क्रय हेतु वस्तु का नाम, उसकी कीमत, संख्या का उल्लेख आवश्यक है। निदेशालय स्तर पर इसका परीक्षण कर, दिये जाने वाले अनुदान की संस्तुति खेल निदेशक के माध्यम से शासन को प्रेषित की जाती है। उसके उपरान्त मा. मंत्री जी के अनुमोदन /स्वीकृति के पश्चात संबन्धित संघ/आयोजक को स्वीकृत धनराशि आहरित कर चैक जिला क्रीड़ा अधिकारी के माध्यम से भेजा जाता है। संबन्धित संघों एवं आयोजकों से इस धनराशि का पूर्ण उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र खेल निदेशालय केा प्रस्तुत किया जाता हैं।
प्रदेशीय क्रीड़ा संघों, विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली टीमों पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन जिला क्रीड़ा अधिकारी/खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड को भेजे जा सकते हैं। इस प्रार्थना पत्र के साथ क्रीड़ा संघों को, राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा टीम हेतु आमन्त्रण की प्रति, टीमांे के खिलाडि़यों की संख्या, टिकटों की फोटोस्टेट की काफी, अनुसांगिक व्यय संलग्न कर निदेशालय स्तर पर परीक्षण के उपरान्त निदेशक की स्वीकृति हेतु प्रेषित की जाती है। रेल कंसेशन के आधार पर किराया, जर्नी पीरियड का पूर्ण दिनों हेतु रू. 80.00 प्रतिदिन के लिए दैनिक भत्ता, रू. 50.00 प्रति खिलाड़ी की दर से अनुसांगिक व्यय ही, निदेशक की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाता है। निदेशालय स्तर पर आयी धनराशि को सम्बन्धित जिला क्रीडा अधिकारी के माध्यम से विभिन्न संघ/संस्थाओं को चैक व ड्राफ्ट उपलब्ध कराया जाता है।
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