भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाडि़यों को वित्तीय सहायता
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उत्तराखण्ड राज्य गठन के उपरान्त राज्य में खेलों के उन्नयन तथा खिलाडि़यों के प्रोत्साहन हेतु खेल विभाग द्वारा निरन्तर प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में खेल विभाग द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाडि़यों को प्रत्येक माह आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। वर्तमान समय में बढ़ती हुई मंहगाई एव मूल्य सूचकांक के दृष्टिगत पूर्व में प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता को पुनरीक्षित किये जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए, सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाडि़यों की प्रत्येक माह वित्तीय सहायता पुनरीक्षित करते हुए निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन निम्नानुसार प्रदान किए जाने पर श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-
क्र0 सं0 |
प्रतियोगितायें |
वर्तमान लागू आर्थिक सहायता (रूपये में) |
पुनरीक्षित आर्थिक सहायता (रूपये में) |
1- |
ओलम्पिक विश्व कप में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी |
1000 |
7500 |
2- |
एशियाई कामनवैल्थ एप्रेशियन खेल व इसके समकक्ष अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी। |
1000 |
6500 |
3- |
अन्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी। |
1000 |
5000 |
4- |
राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी |
500 |
3000 |
5- |
राज्य स्तर के खिलाड़ी |
500 |
2000 |
1.उपरोक्तानुसार वित्तीय सहायता प्राप्त किए जाने हेतु शर्ते निम्नानुसार होगीः-
1. इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाडि़यों/पहलवानों के समक्ष जीविकोपार्जन की समस्या हो, और उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो, साथ ही उनकी निजी साधनों से होने वाली आय रू0 20,000.00 प्रतिमाह से अधिक न हो।
2. राज्य सरकार के अन्य विभागों या भारत सरकार के किसी विभाग से यदि उसे कोई वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही हो तो, वह योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु अपात्र होगा।
3. खेल निदेशालय निर्धारित आवेदन प्रपत्र को यथास्थिति औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुए, संबंधित जिले के जिला क्रीड़ाधिकारी, आवेदन पत्र में दिये गये तथ्यों की पुष्टि करते हुए अपनी संस्तुति सहित अग्रसारित करेंगें।
4. भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाडि़यों/पहलवानों की खेलकूद के क्षेत्र में विशिष्टता एवं योगदान का आकलन हेतु निदेशक, खेल, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी जोकि सहायता स्वीकृत एवं समाप्त करने की संस्तुति करेगी।
5. उल्लिखित सहायता स्वीकृत करने या समाप्त करने हेतु गठित कमेटी निम्नानुसार होगीः-
(a)निदेशक, खेल उत्तराखण्ड - अध्यक्ष
(b)युवा कल्याण या उनके प्रतिनिधि (सहायक निदेशक से अभिन्न) - सदस्य
(c)प्रधानाचार्य, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज, रायपुर, देहरादून - सदस्य
(d)भारतीय खेल प्राधिरण के राज्य प्रभारी - सदस्य
(e)खेल निदेशालय के वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी - सदस्य
(f)खेल विभाग उत्तराखण्ड शासन की ओर नामित एक अधिकारी - सदस्य
6. कमेटी की बैठक यथा आवश्यकता होने पर आहूत की जा सकती है।
7. यह वित्तीय सहायता निम्न आधारों पर समाप्त की जा सकती हैः- ;
I.यदि सहायता प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध भूतपूर्व खिलाड़ी/पहलवान की निजी संसाधनों से हाने वाली आय निर्धारित सीमा से अधिक हो जाय।
II. सहायता प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध खिलाड़ी/पहलवान यदि स्वयं लिखित नोटिस देकर सहायता का परित्याग कर दें। ऐसी स्थिति में उसकी ओर से दिये गये प्रार्थना पत्र में दिनांक से सहायता बन्द कर दी जायेगी। ;
III.सहायता प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध खिलाड़ी/पहलवान की मृत्यु हो जाने पर।
IV.कमेटी के संज्ञान में यदि सहायता पाने वाले प्रसिद्ध खिलाड़ी/पहलवान की पात्रता हेतु अनर्हता का बिन्दु प्रमाणिक रूप में समाने आयें।
V.सहायता प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध भूतपूर्व खिलाड़ी/पहलवान के द्वारा अपनी मासिक आय का विवरण वार्षिक आधार पर देते हुए नीवनीकरण हेतु आवेदना न प्रस्तुत करने पर।
8. निदेशक, खेल प्रश्नगत योजना के अंतर्गत लाभान्वित खिलाडि़यों को दी जा रही सहायता एवं योजना से संबंधित अन्य बिन्दुओं की प्रगति आख्या त्रैमासिक आधार पर शासन को नियमित रूप से उपलब्ध कराते रहेंगे, एवं वित्तीय वर्ष के अन्तिम त्रैमास में विस्तृत सूचना शासन को उपलब्ध करायेंगे।