खिलाड़ियों को खेल इंजरी व आकस्मिकता के दृष्टिगत बीमा/आर्थिक सहायता- राज्य के खिलाड़ियों को प्रतियोगिता एवं प्रशिक्षण शिविरों के दौरान दुर्घटना एवं चोटिल हो जाने पर आर्थिक सहायता प्रदान किये की व्यवस्था की गयी है, जो निम्नानुसार है-
(1) मृत्यु होने की दशा में- रू0 5.00 लाख प्रति खिलाड़ी।
(2) स्थाई दिव्यांगता -
(क) 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता- रू0 4.00 लाख।
(ख) 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता- रू0 2.00 लाख।
(3) गम्भीर चोट का उपचार- रू0 5000.00 प्रतिदिन, अधिकतम रू0 1.00 लाख।
(4) बीमारी/साधारण चोट- रू0 50,000.00 अधिकतम अथवा वास्तविकता पर।
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